दहेज हत्या में 3 को आजीवन कारावास

भदोही कोर्ट ने दहेज हत्या के एक प्रकरण में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में 2016 में गोपीगंज कोतवाली में अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में 21 अगस्त 2016 को गोपीगंज कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

विवाहिता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई गई है।

इस मामले में सास ससुर और पति पर दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था। मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर के विवेचनात्मक कार्रवाई व साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था ।

दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजन विनय कुमार बिंद और दिनेश कुमार पांडे की पैरवी के बाद मामले में सत्य प्रकाश, शिवबली और ज्ञानमती निवासी बरजी कला को सश्रम और आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।